Mukhyamantri Machhua Kalyan Yojana: मछुआरों के लिए खुशखबरी! ऑइस बॉक्स समेत थ्री-व्हीलर पर मिलेगी 50% सब्सिडी, जानें डिटेल्स
Mukhyamantri Machhua Kalyan Yojana: राज्य के मछुआरों और मछली विक्रेताओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए बिहार सरकार एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू कर रही है। ‘मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना’ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (Department of Animal and Fisheries Resources), बिहार द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत शुरू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य आवश्यक सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराकर मछली पालन उद्योग से जुड़े व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उनके व्यवसाय को भी मजबूती प्रदान करेगी।

लाभार्थी Mukhyamantri Machhua Kalyan Yojana के लिए कहां और कैसे आवेदन कर सकते हैं:
योजना का प्राथमिक लक्ष्य
Mukhyamantri Machhua Kalyan Yojana के तहत राज्य के मछुआरों को मछली पकड़ने, माही और विपणन (मछली बिक्री) गतिविधियों के लिए मुफ्त किट मिलेगी और साथ ही मछली विक्रेताओं के लिए कोल्ड बॉक्स वाले तिपहिया वाहनों पर 50% की छूट मिलेगी। मछली पकड़ने के उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों का समय और मेहनत बचेगी और परिणामस्वरूप उनकी आय बढ़ेगी।
योजना की दो मुख्य श्रेणियां
1. विपणन किट योजना और मत्स्य शिकारमाही
इस कार्यक्रम के तहत चुने गए मछुआरों, समुद्री खाद्य विक्रेताओं और विक्रेताओं को 100% सब्सिडी पर एक अनूठी किट मिलेगी। मछली पकड़ने और बेचने के लिए आवश्यक उपकरण इस पैकेज में शामिल होंगे।
2. मत्स्य परिवहन योजना
थोक या खुदरा बिक्री करने वाले मछली विक्रेताओं (Fish Vendors) को तिपहिया तेल बॉक्स वाली कार प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा 50% सब्सिडी प्रदान करने के बाद वाहन की कुल लागत का शेष 50% भुगतान करने के लिए प्राप्तकर्ता जिम्मेदार होगा।
योजना को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा?
- चुने गए प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्ताव और कोटेशन जिला मत्स्य कार्यालय को भेजा जाना चाहिए।
- संबंधित आपूर्तिकर्ता एजेंसी के नाम पर, प्राप्तकर्ता अपनी हिस्सेदारी की राशि निकालेगा और कार्यालय में रसीद जमा करेगा।
- इसके बाद जिला मत्स्य अधिकारी रसीद की समीक्षा करेगा, सिफारिशें प्रदान करेगा और संबंधित एजेंसी को वाहन वितरित करने का निर्देश देगा।
- जिला स्तर पर, सभी उपकरण और वाहनों को वितरित करने के लिए समर्पित शिविर स्थापित किए जाएंगे।
किसे लाभ होगा?
- मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य
- जीविका समूह, अनुसूचित जाति/जनजाति (Livelihood Group, SC/ST) और मछली का व्यापार करने वाले एफपीओ के सदस्य।
- पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए आवेदक को अपने आवेदन के साथ अपने मछली स्टोर या बिक्री स्थान की एक पोस्टकार्ड आकार की तस्वीर, बैंक खाता जानकारी, मोबाइल नंबर और स्व-घोषणा पत्र प्रदान करना होगा।
कैसे करें आवेदन?
- इच्छुक प्राप्तकर्ताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन http://fisheries.bihar.gov.in/ पर उपलब्ध हैं।
- आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2025 निर्धारित की गई है।
- 8 मई, 2025 से शुरू होने वाले कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट http://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर देखी जा सकती है।
ध्यान रखने योग्य बातें
- यदि कोई प्राप्तकर्ता पहले किसी तुलनीय कार्यक्रम से लाभान्वित हो चुका है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- उसे स्व-हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रदान करना आवश्यक है कि विक्रय स्थान विवाद-मुक्त है।

