UP Government Scheme: राज्य सरकार देगी 25 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन, जानिए कैसे उठाएं लाभ…
UP Government Scheme: उत्तर प्रदेश प्रशासन के पास राज्य के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी सरकार ब्याज मुक्त ऋण (UP Government Interest Free Loan) दे रही है। दरअसल, राज्य सरकार के कार्यक्रमों के तहत युवा अब 25 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण के साथ अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं।

स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना” में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। इस परियोजना के बारे में बताइए…
90% तक ऋण ब्याज मुक्त
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Chief Minister Yuva Udyami Yojana) अब युवाओं को 5 लाख रुपये तक की परियोजनाएं स्थापित करने की अनुमति देती है, जिसमें 90% तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध है। इस वित्तीय वर्ष के पहले महीने में ही 50,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होना इस योजना की लोकप्रियता का संकेत है। इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश प्रशासन अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को और आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप अब युवाओं को 25 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण मिलने का प्रावधान है।
अब परियोजना को एक करोड़ रुपये तक पूरा किया जा सकेगा
विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये की वर्तमान सीमा को राज्य सरकार द्वारा बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार 25% मार्जिन मनी प्रदान करेगी, जिसका उपयोग दो साल तक लाभदायक कंपनी संचालन (Profitable company operations) के लिए सब्सिडी के रूप में किया जाएगा। उदाहरण के लिए, सरकार 25 लाख रुपये की औद्योगिक पहल स्थापित करने पर 6.25 लाख रुपये प्रदान करेगी। वहीं, सेवा उद्योग में 2.5 लाख रुपये तक प्रदान किए जाएंगे।
योजना से किसे लाभ होगा?
- उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- कम से कम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- आवेदक पर कभी भी बैंक डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए।
- आम जनता को 10% अंशदान करना होगा, जबकि महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों को केवल 5% अंशदान करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- पत्रिका/राशन कार्ड
आवेदन प्रक्रिया शुरू
- नीचे सूचीबद्ध आसान प्रक्रियाएं उन उम्मीदवारों की मदद करेंगी जो राज्य सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन नामांकन करने में रुचि रखते हैं।
- उद्योग एवं व्यवसाय संवर्धन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां मुख्य पृष्ठ खुलेगा।
- मुख्य पृष्ठ पर, “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” विकल्प दिखाया जाएगा। इसे दबाएं।
- क्लिक करने के बाद खुलने वाले अगले पेज पर आवेदन पत्र उपलब्ध होगा।
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी दर्ज करें, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, फोन नंबर, ईमेल पता, जिला, राज्य, योजना का नाम, आदि।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद “सबमिट” पर क्लिक करें। कार्यक्रम का लक्ष्य युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं।