Farm Machinery Subsidy: कृषि यंत्र खरीदने पर किसानों को मिलेगा अनुदान, यहां देखें डिटेल्स
Farm Machinery Subsidy: राजस्थान में खरीफ सीजन शुरू होते ही किसान खेतों में जुताई, रोपाई और रोपाई कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसान आधुनिक कृषि उपकरणों (Agricultural Equipments) का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी और अधिक उत्पादन मिलेगा। इसी वजह से राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को कृषि उपकरणों के लिए 40-50% सब्सिडी मिल रही है।

कृषि उपकरणों की खरीद पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
राजस्थान कृषि विभाग (Rajasthan Agriculture Department) का दावा है कि किसानों को उनकी श्रेणी के आधार पर कृषि उपकरण खरीदने पर 40% से 50% सब्सिडी मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप किसान आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग कर सकेंगे, जिससे उनका समय और मेहनत बचेगी।
कौन से किसान इस योजना के लिए पात्र हैं?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:
- किसान को अपनी कृषि योग्य भूमि का मालिक होना चाहिए।
- अगर भूमि अविभाजित परिवार के नाम पर है तो आवेदक का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए।
- ट्रैक्टर से चलने वाले कृषि यंत्रों का उपयोग करते समय ट्रैक्टर को किसान के नाम से पंजीकृत कराना आवश्यक है।
हर तीन साल में केवल एक बार
किसी भी विभागीय कार्यक्रम (Departmental Programs) के तहत किसान को हर तीन साल में एक बार ही एक ही तरह के कृषि यंत्र के लिए सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा, एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही कृषि यंत्र के लिए सब्सिडी मिलेगी।
कैसे करें आवेदन
कृषि यंत्रों (Agricultural Machinery) पर सब्सिडी पाने के लिए किसानों को राज किसान साथी पोर्टल (https://rajkisan.rajasthan.gov.in/) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान इसके लिए स्वयं आवेदन कर सकते हैं या अपने जनाधार नंबर का उपयोग करके निकटतम ई-मित्र सुविधा पर जा सकते हैं। आवेदन दाखिल करने के बाद किसान को ऑनलाइन रसीद मिलेगी।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय, निम्नलिखित कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होती है:
- जनाधार कार्ड
- इसकी प्रति छह महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
- लघु/सीमांत किसान का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- ट्रैक्टर से चलने वाले उपकरणों के लिए, ट्रैक्टर पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त, किसान केवल राज किसान साथी साइट पर सूचीबद्ध विक्रेताओं और निर्माताओं से ही कृषि उपकरण (Farm Equipment) खरीद सकते हैं। उपकरण खरीदने से पहले कृषि विभाग से प्रशासनिक अनुमति लेना आवश्यक है।
सब्सिडी सीधे किसान के खाते में
किसान के बैंक खाते में राज्य सरकार की कृषि उपकरण सब्सिडी का सीधा ऑनलाइन भुगतान होगा। इसके लिए कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी पहले उपकरण का भौतिक निरीक्षण (Physical Inspection) करेंगे। सत्यापन के समय किसान को मशीन का खरीद चालान प्रदान करना आवश्यक होगा।

