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Tarbandi Scheme 2025: सरकार किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए दे रही है अनुदान, जानें कैसे उठाएं लाभ…

Tarbandi Scheme 2025: किसान अपने खेतों से पशुओं को दूर रखने और फसलों की सुरक्षा के लिए बाड़ का इस्तेमाल करते हैं। राज्य सरकारें (State Governments) अपने स्तर पर किसानों को बाड़ लगाने की योजना के तहत कई तरह के प्रोत्साहन देती हैं। इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने राज्य के किसानों को बाड़ लगाने के कार्यक्रम के तहत 80% तक की सब्सिडी दे रही है, ताकि वे अपनी फसलों से पशुओं को दूर रख सकें।

Tarbandi scheme 2025
Tarbandi scheme 2025

अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए किसान यूपी सरकार के इस कार्यक्रम का इस्तेमाल करके अपने खेतों के चारों ओर बाड़ लगवा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कुल लागत का 20% ही देना होगा। आज के इस लेख में हम इस तरीके के बारे में और जानेंगे।

80% बाड़ लगाने की सब्सिडी

बाड़ लगाने के कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार आर्थिक (State Government Economic) रूप से वंचित किसानों को 80% सब्सिडी देती है। बाकी 20% योगदान किसान को देना होगा। अगर खेतों में बाड़ लग जाए तो किसानों को काफी राहत मिलेगी। जानवरों द्वारा फसलों को पहुंचाए जा रहे नुकसान से किसान चिंतित हैं।

बाड़ लगाने की क्या योजना है?

सरकार की बाड़बंदी परियोजना (Fencing Project) एक शानदार विचार है जो आर्थिक रूप से वंचित किसानों की मदद करती है और जो अपनी फसलों को जानवरों से पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। उन्हें इस योजना से वास्तव में लाभ मिलता है। वास्तव में, यह सरकारी कार्यक्रम खेतों के चारों ओर मजबूत बाड़ लगाने की अनुमति देता है ताकि पशुधन उन तक न पहुँच सकें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों की फसलों को नुकसान से बचाना है। इसके अतिरिक्त, यह खेतों की सुरक्षा की गारंटी देता है।

बाड़बंदी से इन किसानों को होगा लाभ

यह कार्यक्रम समूह में उपयोग करने योग्य है, जिसका अर्थ है कि दी गई जानकारी के अनुसार 10 हेक्टेयर भूमि का समूह या कम से कम 5 किसानों का समूह होना चाहिए। व्यक्तिगत किसान (Individual Farmer) भी साइन अप कर सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम का लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र या किसानों की संख्या पूरी नहीं हो जाती।

बाड़बंदी के लिए इस तरह करें आवेदन

बाड़बंदी कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक सभी राज्य के किसानों को पहले अपने निकटतम कृषि विभाग कार्यालय (Agriculture Department Office) या जन सुविधा केंद्र में पंजीकरण कराना होगा। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल और आसान बना दिया है ताकि अधिक से अधिक किसान बिना किसी परेशानी के इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकें।

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