Prasuti Sahayata Yojana: राजस्थान सरकार कामकाजी महिलाओं को देगी 21,000 रुपये तक की आर्थिक मदद, जानिए डिटेल
Prasuti Sahayata Yojana: “मातृत्व सहायता योजना” एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे राजस्थान सरकार ने निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए शुरू किया है। यह कार्यक्रम पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए है जिन्हें अपनी गर्भावस्था के दौरान वित्तीय सहायता (Financial Aid) की आवश्यकता होती है। इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य गर्भवती माताओं और उनके शिशुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और सुधार करना है।

इस पृष्ठ पर Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है!
मातृत्व सहायता योजना: यह क्या है?
राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) की मातृत्व सहायता योजना के तहत गर्भवती माँ को उसके बच्चे के जन्म पर वित्तीय सहायता मिलती है। केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिक महिलाएँ ही इस सहायता के लिए पात्र हैं। सरकार को उम्मीद है कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर महिलाएँ गर्भावस्था के दौरान अपने स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी ले सकेंगी।
Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana के लाभ
इस योजना के तहत महिला को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
- लड़की के जन्म पर: 21,000 रुपये।
- लड़का पैदा होने पर: 20,000 रुपये
यदि महिला को जननी सुरक्षा योजना के तहत कोई सहायता नहीं मिली है, तो उसे अतिरिक्त 1,000 रुपये दिए जाएँगे।
Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana की पात्रता
इस प्रणाली का लाभ पाने के लिए, आपको कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:
- महिला कर्मचारी के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जारी लाभार्थी पहचान पत्र आवश्यक है।
- महिला की आयु कम से कम बीस वर्ष होनी चाहिए।
- कार्यक्रम का लाभ अधिकतम दो प्रसवों पर ही मिलेगा।
- यदि पहले से दो या अधिक बच्चे हैं तो बोनस नहीं मिलेगा।
- यदि पहले से एक बच्चा है तो प्रोत्साहन केवल एक जन्म के लिए ही मिलेगा।
- यदि कर्मचारी महिला मंडल को मासिक भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे कार्यक्रम के लिए अपात्र माना जाएगा।
- यदि वह अपनी बकाया राशि का भुगतान करती है तो कार्यरत महिला पुनः अपनी पात्रता प्राप्त कर लेगी।
- केवल संस्थागत प्रसव (अस्पताल या प्रसव केंद्र) ही योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे।
राजस्थान में मातृत्व सहायता कार्यक्रम के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड की प्रति
- भामाशाह कार्ड या जन आधार
- जन्म प्रमाण पत्र (महिलाओं के लिए आयु का प्रमाण)
- संस्थागत प्रसव प्रमाण पत्र
- घोषणा के लिए फॉर्म (बच्चों की संख्या सहित)
राजस्थान में मातृत्व सहायता योजना के लिए कैसे करें आवेदन
पंजीकरण की प्रक्रिया:
- सबसे पहले राजस्थान सरकार की SSO साइट (https://rajasthan.gov.in/) पर जाएँ।
- “रजिस्टर” चुनें।
- अब SSO पंजीकरण के लिए वेबसाइट खुल जाएगी।
- यहाँ, नागरिक विकल्प चुनें।
- फिर दो विकल्प होंगे: Google या जन आधार।
कार्यक्रम के लिए आवेदन कैसे करें
- पोर्टल खोलें और लॉग इन करें।
- डैशबोर्ड खुलने के बाद “LDMS” दबाएँ।
- इसके बाद, साइड मेन्यू से “कल्याणकारी योजनाएँ” चुनने के बाद BOCW कल्याण बोर्ड पर क्लिक करें।
- अब “योजना के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- कार्यक्रमों की सूची खुलने के बाद “शुभशक्ति योजना” पर क्लिक करें।
- सभी आवश्यक फ़ील्ड भरें।
- फ़ॉर्म भेजें।