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Farmer Pension Scheme: इस योजना के तहत राज्य सरकार इन किसानों को देगी 13,800 रुपये, जानें आवेदन प्रक्रिया

Farmer Pension Scheme: राज्य के छोटे और सीमांत किसानों के लिए राजस्थान सरकार ने वाकई सराहनीय कदम उठाया है। सरकार इन बुजुर्ग किसानों को मासिक पेंशन देती है, जिन्होंने खेती को अपनी आय का प्राथमिक स्रोत बना लिया है और जो अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, जहां उन्हें “Rajasthan Farmer Honor Pension Scheme” के तहत वित्तीय सहायता की जरूरत है। उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के अलावा, यह योजना उन्हें स्वतंत्रता और आत्म-सम्मान का एहसास भी कराती है।

Farmer pension scheme
Farmer pension scheme

राजस्थान में Farmer Honor Pension Scheme क्या है?

यह कार्यक्रम खास तौर पर उन किसानों के लिए है, जो अब बूढ़े हो चुके हैं और छोटे या सीमांत वर्ग में आते हैं। इस कार्यक्रम के लिए योग्य किसानों को 1150 रुपये प्रति माह या 13,800 रुपये सालाना पेंशन मिलती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। किसानों की बुढ़ापे की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना इस प्रयास का उद्देश्य है।

पात्रता की शर्तें

यह कार्यक्रम केवल राजस्थान के स्थायी निवासियों के लिए उपलब्ध है। अर्हता प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए:

  • महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता 55 वर्ष है।
  • पुरुष उम्मीदवारों की आयु कम से कम अट्ठावन वर्ष होनी चाहिए।
  • प्राप्तकर्ता को छोटे या सीमांत किसान के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
  • किसानों की भूमि के लिए जिले-दर-जिले सीमाएँ स्थापित की गई हैं।

जिला स्तर पर भूमि सीमा निर्धारित करना

किसानों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने प्रति जिले अधिकतम भूमि क्षेत्र निर्धारित किया है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वे किसान ही इस कार्यक्रम से लाभान्वित हों जो वास्तव में कम संसाधनों के साथ रहते हैं।

बाड़मेर और जैसलमेर:

  • 1.50 हेक्टेयर भूमि जो सिंचित है
  • 10 हेक्टेयर भूमि जो सिंचित नहीं है

पाली, चूरू, जालौर, बीकानेर, नागौर और जोधपुर:

  • 1.50 हेक्टेयर भूमि जो सिंचित है
  • सिंचित नहीं है: 7.00 हेक्टेयर

अजमेर, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, झुंझुनू:

  • 1.50 हेक्टेयर भूमि जो सिंचित है
  • सिंचित नहीं है: 3.00 हेक्टेयर

हर दूसरा जिला:

  • एक एकड़ भूमि सिंचित है।
  • सिंचित नहीं है: 2 हेक्टेयर

कौन पात्र नहीं है?

विशेष रूप से वृद्ध किसानों के लिए डिज़ाइन किए जाने के बावजूद, व्यक्तियों के कई समूहों को इस कार्यक्रम से बाहर रखा गया है क्योंकि वे पहले से ही अन्य राजस्थानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, तलाकशुदा पेंशन, या विशेष विकलांगता पेंशन (Old Age Pension, Widow Pension, Divorcee Pension, or Special Disability Pension) से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करने पर भी, इन व्यक्तियों को इस कार्यक्रम के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।

आवेदन की प्रक्रिया

यदि कोई योग्य किसान अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाया है, तो वह निम्नलिखित तरीकों से आवेदन कर सकता है:

  • ई-मित्र केंद्र
  • जन सेवा केंद्र
  • स्थानीय पंचायत का कार्यालय

आवेदन जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आदि)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • किसानों के स्वामित्व वाली भूमि का विवरण (पट्टा, खसरा, खतौनी, आदि)

योजना के लाभ

‘Rajasthan Farmer Honor Pension Scheme’ का उद्देश्य वृद्ध किसानों को वित्तीय सहायता के अलावा एक सभ्य जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, किसान अपने अधिकारों को पूरा करने में सक्षम हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं।

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